कारगिल जिले में धारा 144 लागू, जाने पूरी खबर

जम्मू-कश्मीर

J&K से लेकर श्रीनगर तक धारा 144 लागू है। J&K से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया है। इसलिए घाटी में शांति बनाए रखने के लिए वहां धारा 144 लागू है। अब हिंसा की आशंका देखते हुए कारगिल, द्रास और सांको में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला मेजिस्ट्रेट ने एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि घाटी में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तहसील कारगिल, द्रास और सांको में धारा 144 लागू की जा रही है।

CRPC की धारा 144 सुबह गुरुवार सुबह 5 बजे से लागू हो गई है। जिला मेजिस्ट्रेट IAS बशीर उल हक चौधरी ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी 4 व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर खड़े नहीं रह सकते हैं। किसी भी तरह की बैठक करने से पहले जिला मेजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगा। साथ ही Private College, School को अगले आदेश तक बंद रखने के लिए कहा गया है।

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि यदि कोई इन आदेशों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ रणबीर पिनल कोड धारा 188 कार्रवाई के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह साफ किया गया है कि यह Notice Medical Officer और अधिकारियों और बिजली विभाग PHE, M.C  पर लागू नहीं है। आगले आदेश तक सभी को यह नियम मानने के लिए कहा गया है। सभी संबंधिक कार्यालयों में इसकी Copy भी भेज दी गई है।

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