पी चिदबरंम को लगा झटका सभी सभी खाते और संपत्तियां वैध

नई दिल्ली

Former Union Finance Minister P.Chidambaram की याचिका पर Supreme Court मंगलवार को सुनवाई कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे पर Chidambaram ने अपने जवाब में कहा कि ED जिन संपत्तियों और बैंक खातों का हवाला दे रही है वह सभी वैध हैं। इसके साथ ही Chidambaram की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्‍बल ने INX Media मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 3 तारीखों में की गई पूछताछ की प्रतिलिपि की मांग की।

Chidambaram की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जांच एजेंसी की ओर से Justice आर भानुमती और एएस बोपन्‍ना की पीठ के समक्ष जांच एजेंसी का पक्ष रखेंगे। Chidambaram का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्‍बल ने कहा कि ED हिरासत में लेने के लिए सर्वोच्‍च अदालत के समक्ष दस्‍तावेजों को बेतरतीब तरीके से नहीं रख सकती है।

Supreme Court ने सोमवार को INX Media मामले में Chidambaram की अग्रिम जमानत याचिका महत्वहीन बताते हुए खारिज कर दी थी। मनी लांडिंग रोकथाम कानून के तहत चल रहे प्रवर्तन निदेशालय के केस में Court ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई जारी रहने के कारण गिरफ्तारी से संरक्षण जारी रखा था। ED मामले में मंगलवार को भी बहस जारी है। यही नहीं CBI रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर भी Supreme Court  सुनवाई कर रहा है।

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