पीएमसी बैंक के एक और खाताधारक की मौत

महाराष्ट्र

Punjab and Maharashtra Co-operative Bank के एक और खाताधारक की मंगलवार रात नवी मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बैंक में 4355 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद और RBI द्वारा पाबंदियां लगाने के बाद कुलदीप कौर विज सातवीं खाताधारक हैं, जिनकी मौत हुई है।

उनके पति वरिंदर सिंह विज ने बैंक में जमा अपने धन और टीवी पर खाताधारकों के प्रदर्शन संबंधी खबरों से कुलदीप परेशान थीं। नवी मुंबई के खारघर इलाके के सेक्टर 10 की निवासी कौर का मंगलवार रात एक अस्पताल में निधन हो गया। वरिंदर ने बताया कि कुलदीप गुरु तेग बहादुर स्कूल में कोच थीं और उनका बैंक में सैलरी अकाउंट था। इसके साथ ही पिछले 15 सालों से उनके कई खाते बैंक में हैं। कुछ फिक्सड डिपॉजिट को अभी हाल ही में रीन्यू कराया था। अब हमारे पास स्वास्थ्य बीमा को रीन्यू कराने तक के पैसे नहीं हैं।

Punjab and Maharashtra Cooperative Bank के खातों से नकदी निकासी पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने मामले में केंद्र सरकार और Reserve Bank of India को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 22 जनवरी 2020 को होगी।

अधिवक्ता शशांक देव सुधि और अधिवक्ता बिजॉन कुमार मिश्रा की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में पीएमसी बैंक के खातों से कैश निकासी पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश देने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने इस बाबत दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने की मांग की है।

RBI ने PMC Bank के खातों से कैश निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहले ग्राहकों को छह महीने में अधिकतम 1 हजार रुपये निकालने की अनुमति दी गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया था। इससे पहले यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी।

 

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