केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस (Unlock-4 Guidelines) जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के तहत ही राज्य सरकारें भी अपनी गाइडलाइन जारी कर रही हैं। नए निर्देशों में 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। सरकार ने नई दिल्ली में शर्तो के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। मार्च से बंद बार आज से खुल जाएंगे।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जु़ड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। हालांकि, ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। गाइडलाइंस के अनुसार, लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थियेटरों को खोलने की अनुमति होगी।
अभी भी ये रहेंगे बंद
स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।