आज से रेलवें और हवाई जहाज के नियम में हुआ बदलाव

आज से साल के पांचवें यानि कि मई महीने की शुरुआत हो चुकी है। आज से रेल या हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नियम भी बदल गए हैं। इन नियमों में हुए बदलाव के बाद से आपकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो जाएगी। अगर आप भी रेलवे या हवाई माध्यम से यात्रा करते रहते हैं तो ऐसे में आपको यह नियम जानना आवश्यक है कि किन-किन नियमों में बदलाव किया गया है… रेलवे के नए नियमों के अनुसार, यात्री ट्रेन चार्ट बनने से पहले अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं।

पहले यह बदलाव चार्ट बनने से 24 घंटे पहले तक बदला जा सकता था, लेकिन अब इसे 4 घंटे पहले तक भी बदला जा सकता है। इससे बोर्डिंग स्टेशन बदलने के इच्छुक यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

वहीं, अगर यात्री यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करते हैं तो इस स्थिति में टिकट कैंसिलेशन पर उसे पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आप बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिलेंगे।

इसे लेकर सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की ओर से सिस्टम को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही अगर आप बोर्डिंग स्टेशन बदलकर दूरी कम कर रहे हैं तो आपको पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे।

बोर्डिंग स्टेशन बदलने के बाद भी यात्री चाहे तो पहले वाले स्टेशन से ही सफर कर सकता है। इसके लिए शर्त यह होगी कि बुक की गई बर्थ खाली हो। इस सुविधा के लिए किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना होगा। यात्री कॉल करके या वेबसाइट के माध्यम से यह बदलाव कर सकते हैं।

सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। एयर इंडिया की ओर से टिकट बुक करने के 24 घंटे के अंदर उसे रद्द करने, या उसमें बदलाव करने पर अब कोई फीस नहीं वसूली जाएगी। यात्री इस सुविधा का लाभ तभी ले पाएंगे जब उनके द्वारा बुक टिकट कम से कम सात दिन बाद के लिए हो।

 

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