दुष्कर्म पीडि़ता मामले में सीबीआइ को दिया जांच का समय

UP की Yogi Adityanath Government को बैकफुट पर लाने वाले Unnao दुष्कर्म कांड और पीड़ित के सड़क दुर्घटना के मामले में Supreme Court ने सोमवार  को सुनवाई के बाद CBI को जांच करने के लिए अतिरिकत समय दिया है। इससे पहले Supreme Court ने CBI को इस प्रकरण में 14 दिन में जांच का आदेश दिया था।

CBI ने इसके बाद जांच को गति देते हुए शीर्ष अदालत में अपनी Status Report सौंप दी थी। इसके साथ ही CBI ने Court से जांच के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। CBI  की मांग पर Supreme Court ने 2 हफ्ते का समय देने के साथ Government Of Uttar Pradesh को गंभीर रूप से घायल वकील को 5 लाख रुपया देने का आदेश दिया है।

Unnao  दुष्कर्म पीड़ित के एक सड़क हादसे में घायल होने संबंधी मामले की जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CBI को और 2 सप्ताह का समय और दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार को सड़क हादसे में घायल हुए वकील को 5 लाख रुपए देने को कहा है। इससे पहले CBI ने Saturday को अदालत के समक्ष कहा कि इस मामले की जांच पूरी करने के लिए सप्ताह का समय चाहिए।

यह मामला Unnao दुष्कर्म मामले से संबंधित दर्ज 4 मामलों में से एक है। तीस हजारी स्थित जिला जज धर्मेश शर्मा की अदालत के समक्ष CBI ने यह दलील पेश की थी। जिस मामले में CBI ने जांच पूरी करने के लिए समय मांगा है उसमें शुभम सिंह, नरेश तिवारी एवं ब्रजेश सिंह यादव आरोपी हैं।, आरोपी शुभम सिंह की तरफ से अदालत में कहा कि इस मामले से संबंधित तीन मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

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