नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने विदेशी विवाहित महिलाओं को शादी के 7 साल बाद नागरिकता देने के कानून को कल संसदीय समिति से बहुमत से पारित कर दिया. नेपाल में संसदीय राज्य मामलों और सुशासन समिति ने नागरिकता अधिनियम 2063 में एक संशोधन विधेयक को पारित किया है. अब इससे नेपाली पुरुषों से विवाहित विदेशी महिला के लिए नागरिकता हासिल करने के लिए सात साल तक इंतजार करना अनिवार्य हो जाएगा.
हालांकि नया नियम सभी विदेशी महिलाओं पर लागू होगा, लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच बिगड़े रिश्तों के मद्देनजर विश्लेषकों का मानना है कि यह भारत को निशाना बनाने के लिए किया गया है. भारत-नेपाल में ऐसे कई परिवार हैं जिनके बीच रोटी-बेटी का रिश्ता है.
वहीं भारतीयों से शादी करने वालों के लिए नागरिकता हासिल करना कठिन रहा है और इसमें काफी समय लगता है. भारत के नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, ” कोई व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है तो नागरिकता हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसे सात वर्षों तक भारत में होना चाहिए.”
रिपोर्टर बीपी पाण्डेय