नई दिल्ली

विश्वविद्यालयों में होंगी परीक्षाएं! SC ने फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार

Above Article

विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट में दायर याचिकाओं में यूजीसी के उस गाइडलाइन को चुनौती दी गई है, जिसमें विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष के परीक्षा का आयोजन कर लेने को कहा गया है. आज कोर्ट ने सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टालते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मसले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा. साथ ही, महाराष्ट्र में राज्य डिज़ाइनर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जारी किए गए आदेश की कॉपी भी रिकॉर्ड पर रखे जाने के लिए कहा.

प्रणीत समेत 31 छात्रों, कानून के छात्र यश दुबे, शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना, पश्चिम बंगाल के कॉलेज शिक्षकों की एक संस्था समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि देश में कोरोना के मद्देनजर यूजीसी के निर्देश गलत हैं. अभी परीक्षा कराने से छात्रों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है. जिस तरह से सीबीएसई की परीक्षा में एवरेज मार्किंग के जरिए रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया गया था, वैसा ही इस मामले में हो. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर यूजीसी से जवाब देने को कहा था. यूजीसी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन का फैसला छात्रों के हित में ही लिया गया है. छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है. उनके स्वास्थ्य को बिना किसी खतरे में डाले परीक्षा ली जाएगी.

रिपोर्ट बीपी पांण्डेय

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button