Former Central Minister Swami Chinmayanad को ब्लैकमेल की आरोपी रेप पीड़िता छात्रा की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल उठने पर कोर्ट ने अर्जी सक्षम न्याय पीठ के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन व वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार को सुनकर दिया है। Cinmayanand की ओर से रेप पीड़िता छात्रा के खिलाफ 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और न देने पर रेप के झूठे आरोप में फंसा देने का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच SIT ने की और उसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया है। वहीं रेप मामले में Swami chinmayanand की जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है।
इससे पहले गुरुवार को लॉ छात्रा के यौन शोषण मामले में जेल में बंद Former Swami Chinmayanand मामले में हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट SIT की ओर से दाखिल किए गए आधे-अधूरे हलफनामे पर असंतुष्टि जताई। कोर्ट ने SIT को बेहतर हलफनामा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने पीड़ित छात्रा की शिकायत के बावजूद दिल्ली के लोधी रोड थाने में मुकदमा दर्ज न होने के मामले में भी SIT से जानकारी मांगी है।