दिल्ली पुलिस दंगाइयों से हिंसा में हुए नुकसान का लेगी हर्जाना

नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर Delhi Police भी दंगाइयों से ही हिंसा में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी। इसके लिए क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। Police ने Delhi सरकार के गृह विभाग से रजिस्ट्रार जनरल को आवेदन भेजने का आग्रह भी किया है। इससे पहले 28 दिसंबर को क्लेम कमिश्नर नियुक्त करने के लिए Police ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा था, जिसे उन्होंने Delhi सरकार के गृह विभाग के माध्यम से भेजने को कहा था।

15 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून  के विरोध में हिंसा भड़की थी। इसके बाद 23 से 26 फरवरी तक उत्तर पूर्वी Delhi में हिंसा हुआ। इसमें 53 लोगों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं में अरबों की संपत्तियों की क्षति हुई। Police सूत्रों के  दिसंबर में ¨हसा के बाद Police ने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा था। इसमें दंगे के एक मामले को लेकर 2007 में दायर याचिका पर 2009 में Supreme Court द्वारा तय किए गए दिशा निर्देश का भी हवाला दिया था।

शीर्ष न्यायालय ने फैसले में कहा था कि दंगों में सरकारी संपत्तियों के नुकसान का आकलन करने के लिए क्लेम कमिश्नर नियुक्त होना चाहिए। Police अधिकारी के High Court से किसी आइएएस अफसर को क्लेम कमिश्नर बनाया जाएगा।

क्लेम कमिश्नर Police NDSC आदि एजेंसियों के साथ टीम बनाएंगे। विभिन्न विभागों के एक्सपर्ट दंगों में क्षति के अलग-अलग मामलों का आकलन करेंगे। इसके बाद हर्जाना तय होगा और दंगाइयों को नोटिस भेजकर हर्जाना वसूला जाएगा। Police को उम्मीद है कि जल्द ही क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति होगी।

 

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