बलिया में पुलिस चौकी में पथराव मामले में 46 नामजद

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यूपी: बलिया में पुलिस चौकी में पथराव मामले में 46 नामजद तथा 50 से 60 पुरूष लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बलियायूपी के बलिया जिले के रसड़ा कस्बे में गुरुवार को अस्थायी पुलिस चौकी में तोड़फोड़, वाहनों को क्षतिग्रस्त व पथराव करने के मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में 46 नामजद तथा 50 से 60 पुरूष व महिला नाम पता अज्ञात के विरूद्ध मु0अ0सं0139/2020धारा43.147.148.149.307.308.336.352.323.504.506.332.353.427.188.269 भादवि व 3 महामारी अधिनियम व 51 आपदा प्रवन्धन अधि0 व 7 CLA ACT व 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है ।

मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित 15 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया तथा शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व आवश्यक कार्यवाही हेतु दबिश दी जा रही है ।

पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने पन्ना लाल राजभर (35) नामक युवक की पुलिस द्वारा की गयी पिटाई की कहानी को फर्जी करार दिया है। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी कि कल चक्का जाम के दौरान जब पथराव शुरू हुआ तो मरणासन्न व बेहोश बताया जा रहा पन्ना लाल ही सबसे पहले उठकर भाग गया था।

पुलिस ने पन्ना लाल को उसके एक पड़ोसी के घर से गुरुवार को ही बरामद कर लिया था। पुलिस ने पन्ना लाल की दो बार मेडिकल जांच करायी, जिसमें उसके शरीर पर खरोंच तक के निशान नहीं मिले हैं।

डीआईजी दुबे ने बताया कि ग्राम पंचायत के चुनाव में राजनैतिक लाभ उठाने के लिये पन्ना लाल की पीठ पर प्याज व हल्दी का लेप लगाकर उसे मरणासन्न व बेहोश करार दे दिया गया और सुनियोजित तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह व मुख्य आरक्षी राजबली को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शरारती तत्वों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट जितेन्द्र यादव

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