बेटे को मौंत के घाट उतारने पर पिता को हुई उम्रकैद

फतेहपुर

फतेहपुर: कोर्ट नंबर छह के अपर जिला जज की अदालत ने बेटे की हत्या में दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड का भुगतान न करने पर अतिरक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अदमापुर गांव का है। होली के दिन 26 मार्च 2013 को गांव के पवन सिंह ने अपने पिता राम सिंह उर्फ ऊदल को शराब और स्मैक पीने से मना किया था। इस पर दोनों में विवाद बढ़ गया और पिता राम सिंह ने लाइंसेंसी बंदूक से बेटे पवन को गोली मार दी। उसकी घटनास्थल पर ही मौंत हो गई थी। इस पर मृतक के मामा के मरका निवासी रंग बहादुर सिंह ने थाने में अपने बहनोई के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 28 मार्च को अभियुक्त को नह पुल जलाला के पास से गिरफ्तार किया था।

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