15 फरवरी से 31 मार्च तक लाउडस्पीकर चलाने दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ CBSE तथा आइसीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठा रही है। इसके साथ ही सरकार जहां नकलचियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, वहीं पुलिस छात्र-छात्रओं को पढ़ाई का बेहतर माहौल उपलब्ध कराएगी।

डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बोर्ड परीक्षा के दौरान 15 फरवरी से 31 मार्च तक ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। एडीजी यूपी 112 असीम अरुण ने बताया कि यदि पढ़ाई के दौरान कहीं तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजता है अथवा तेज आवाज से दिक्कत होती है तो विद्यार्थी 112 नंबर पर कॉल सीधे पुलिस से मदद मांग सकते हैं।

विद्याथी अब Social Media के माध्यमों से भी पुलिस की मदद मांग सकते हैं। ऐसी कॉल आने पर पुलिस शिकायत दर्ज कर पीआरवी को तत्काल मौके पर भेजा जाएगा। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर शोर को दूर कराने कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

एडीजी ने कहा कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तथा रात 10 बजे से सुबह छह बजे के मध्य पुलिस ध्वनि के निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 100 मीटर तक के क्षेत्र को शांति क्षेत्र को घोषित किया गया है। इसके अलावा औद्यौगिक, वाणिज्यिक, आवासीय व शांति क्षेत्र के ध्वनि के अलग-अलग मानक तय हैं।

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