अब दुर्घटना का वीडियो बनाने वालों पर जुर्माना लगेगा

दुर्घटना के दौरान Video बनाने, सेल्फी लेने और सड़क पर अवरोध पैदा करने वालों का चालान कर जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक Police ने गुरुवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए। नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटना के दौरान सबसे अधिक सेल्फी लेने, Video बनाने के मामले सामने आए हैं।

प्रत्येक माह नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे पर 20-30 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लोगों को इलाज के साथ ही अन्य सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भी कई मामूली सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ट्रैफिक एसपी की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसे मामलों में जब तक Police या एंबुलेंस नहीं पहुंच जाती लोग दुर्घटना का वीडियो बनाते हैं या सेल्फी लेते हैं। इससे दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में तो दिक्कत आती ही है, सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। इसके चलते दुर्घटना के दौरान सेल्फी लेने और वीडियो बनाने वालों का चालान होगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एमवी एक्ट की धारा 122/177 (मार्ग अवरुद्ध करना) के तहत लोगों पर चालान किया जाएगा। एक्ट में निर्धारित राशि के अनुसार चालाना होगा। इसके लिए पुलिस टीम की जांच के साथ ही वीडियो फुटेज की भी मदद ली जाएगी, जो एक्सप्रेसवे और अन्य मार्गों पर लगे हुए CCTV से लिए जाएंगे।

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