एक बार में Triple Talaq पर गैर-कानूनी ठहराने संबंधी नया विधेयक शुक्रवार को Loksabha में पेश किया जाएगा। मुस्लिम महिला विधेयक, 2019 February में जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा, वही पूर्व की राजग सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया था।
Modi सरकार ने पिछले कार्यकाल में Triple Talaq पर विधेयक पेश किया था। यह विधेयक Loksabha में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका और 16वीं Loksabha की समाप्ति के साथ ही वह विधेयक भी खत्म हो गया।
Triple Talaq को अपराध बनाने वाले इस विधेयक का विपक्षी दलों ने विरोध किया था और विपक्ष ने पति को जेल भेजने की सजा के प्रावधान पर आपत्ति जताई थी।
नए बिल में वही बातें हैं जो अध्यादेश में थीं। इस बिल में भी Triple Talaq को अवैध, शून्य और अपराध बनाया गया है और इसमें पति के लिए 3 साल कैद की सजा का प्रावधान है। सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ उपाय भी जोड़े हैं।
कांग्रेस ने कहा है कि वह संसद में Triple Talaq विधेयक का विरोध करेगी। क्योकि विधेयक के कुछ प्रावधानों पर चर्चा की जरूरत है। Congress के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘Triple Talaq पर हमने कुछ बुनियादी मुद्दे उठाए हैं।
जिस पर सरकार कई बिंदुओं पर सहमत हुई और कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जरूरत है। हम इसका विरोध करेंगे.’ वहीं सरकार की सहयोगी जनता दल युनाइटेड भी इस विधेयक के खिलाफ है।