Lockdown 4 में जारी नई गाइडलाइन के साथ पढ़े खास खबर

आज Lockdown 3 का आखिरी दिन है। Home Ministry ने चौथे Lockdown को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। Maharashtra और Tamilnadu ने 31 मई तक Lockdown बढ़ाने की घोषणा कर दी। इससे पहले पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम ने भी Lockdown बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तेलंगाना की सरकार ने 29 मई तक Lockdown बढ़ाया है। वहीं पंजाब सरकार ने 18 मई से राज्‍य से कर्फ्यू हटाने की घोषणा कर दी है।  Home Ministry ने नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

जानें क्‍या है नई गाइडलांइस में 

  • 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें।
  • धार्मिक संस्‍थाओं को खोलने की इजाजत, सभी तरह के ट्रकों के आवागमन की इजाजत।
  • जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें। इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं।
  • गृह मंत्रालय के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।
  • नई गाइडलाइन के अनुसार, कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।
  • रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जेान और बफर जोन बनाए गए।
  • Home Ministry के अनुसार, खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी।
  • आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।
  • अंतरराज्यीय आवागमन के लिए यात्री वाहनों, बसों को Lockdown 0 के दौरान शामिल राज्यों की आपसी सहमति से अनुमति लेनी होगी।
  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं।
  • 31 मई तक Lockdown के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे।
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।
  • घरेलू Air Ambulance को छोड़कर यात्रियों के लिए सभी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर 31 मई प्रतिबंध रहेगा।– Home Ministry ने भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। LockDown4 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा।
  • कैबिनेट सचिव राजीव कैबिनेट सचिव राजीव गौबा Lockdown 0 के नई गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से चर्चा करेंगे।

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