लॉक डाउन 4 को लेकर योगी सरकार ने गाइड लाइन जारी की है। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक लगाई है तथा कंटेन्मेंट जोन पर खुली रह सकती है दुकानें और औद्योगिक गतिविधियों में छूट दी । मास्क पहनना अनिवार्य दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी कपड़े की दुकानें खुलेंगी और शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक बाज़ार नही खुलेंगी। यूपी में बाइक पर केवल एक व्यक्ति को बैठने की अनुमति तथा सभी दुकानदारों को मास्क लगाना अनिवार्य।
हर दिन अलग अलग वस्तुओं को दुकान खोलने की अनुमति मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी और चौपहिया वाहनों में वाहन चालक के साथ दो लोगो को बैठने की अनुमति दी। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगी सब्जियों की बिक्री की जाएगी। केवल बीस लोगो के लिए ही खोला जाएगा बारात घर। तथा प्रिंटिंग प्रेस ड्राई क्लीनर्स को दुकान खोलने की अनुमति। बस सेवा के लिए अलग जारी होगा आदेश।
रिपोर्टर बीपी पाण्डेय