सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड को शामिल करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड को भी योग्यता मानदंड में शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बीटीसी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएड को सहायक शिक्षक भर्ती योग्यता मानदंड में शामिल करने के नेशलन काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (National Council for Teachers Education, NCTE) और उत्तर प्रदेश के संशोधित नियमों को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इसी संबंध में हाई कोर्ट में दाखिल उसकी याचिका की प्रति पेश करने का निर्देश देते हुए 14 जुलाई को सुनवाई की मंजूरी दी है।

मालूम हो कि 14 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती को चुनौती देने वाली शिक्षा मित्रों की मुख्य याचिका पर भी सुनवाई होगी। यह निर्देश गुरुवार को न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिया। इससे पहले याचिका पर बहस करते हुए बीटीसी अभ्यर्थियों के वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड को भी योग्यता मानदंड में शामिल करने से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। यहां मुद्दा यह है कि प्राथमिक स्तर पर बीएड कैसे योग्यता मानदंड हो सकता है।

 

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