DM ने लागू किया सख्त निर्देश, होगी होम डिलीवरी

कानपुर

देश के हर शहर में Corona Virus के बढ़ते मामले देखकर प्रशासन सख्त मूड में आ गया है। Corona Virus संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ कानपुर शहर और घाटमपुर क्षेत्र में Lock Down की Gide Line पूरी तरह लागू कर दी गई है।

कोई भी व्यक्ति बाहर घूमता मिलेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। मंगलवार से सुबह दुकानें नहीं खुलेंगी, अब सिर्फ Home Delivery से ही घर पर राशन व अन्य सामान मंगाया जा सकेगा। ऐसे आदेश DM ने जारी करने के साथ सख्ती से पालन कराने को कहा है।

जिलाधिकारी ने रविवार रात आदेश जारी कर दिया है। Lock Down में शहर में सोमवार तक को सुबह 11 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई, वह भी इस शर्त के साथ कि कोई भी वाहन से नहीं आएगा-जाएगा। वाहन से बाजार जाना लॉक डाउन का उल्लंघन माना जाएगा।

दैनिक उपभोग का सामान मिलता रहे, इसके लिए मंगलवार से Home Delivery की व्यवस्था भी पूरी तरह लागू कर दी गई है। होम Delivery की अनुमति लेने वाले दुकानदारों को हर हाल में इसे करना होगा। फल, सब्जी, दूध, अखबार की सप्लाई पूर्व की भांति होती रहेगी, Clinic और नर्सिग होम के साथ Medical Store भी खुलेंगे।

प्रशासन ने होम Delivery की तैयारी कर ली है। हर किसी को उसके घर पर ही सामान उपलब्ध कराया जाएगा। दूध सब्जी, आटा, दाल, चावल सबकुछ घर पर ही मिलेगा। व्यक्ति को अपने नजदीकी दुकानदार को फोन करना होगा।नगर निगम में Home Delivery के लिए पंजीकरण कराने वाले दुकानदार यदि सामान नहीं पहुंचाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। सरकारी और निजी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के आने जाने का समय तय होगा। कर्मचारी अपनी तय Duty के समय पर ही आ और जा सकेंगे।

इसके अतिरिक्त बाहर मिलने पर कार्रवाई होगी। इस दौरान सब्जी, दूध और खाद्य सामान आपूíत की चेन बाधित नहीं होगी। थोक दुकानें, मंडी अपने तय समय तक खुलेंगी। जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने व होम Delivery वाहनों को भी रोका नहीं जाएगा।

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