EPFO खाताधारकों को लगा झटका, जाने पूरी खबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश किए गए बजट-2021 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंशधारकों को बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि भविष्य निधि पर कर मुक्त आय को युक्तिसंगत बनाया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च आय वाले कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय पर दी जाने वाली छूट को युक्तिसंगत बनाने के लिए अब यह प्रस्ताव किया गया है कि विभिन्न भविष्य निधियों में कर्मचारियों के अंशदान पर अर्जित ब्याज की आय पर कर से छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये के वार्षिक अंशदान तक रखने का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह नया नियम एक अप्रैल 2021 को या उसके बाद किए जाने वाले अंशदान पर ही लागू होगा। अभी तक ईपीएफ पर अर्जित ब्याज पूरी तरह से करमुक्त है।
सरकार ने कहा कि ऐसा पता चला है कि कुछ कर्मचारी विभिन्न भविष्य निधियों में बड़ी राशि जमा कर रहे हैं और अधिनियम की धारा 10 के उपबंध (11) और उपबंध (12) के अंतर्गत इस राशि पर अर्जित पूरा ब्याज करमुक्त है। स्वैच्छिक अंशदान के जरिये बहुत से कर्मचारी बड़ी मात्रा में भविष्य निधि में राशि जमा कर रहे हैं।