जैविक खाद्य बनाने के लिए नहीं लिया जाएगा मिक्स कूड़ा

एक मई से 21 वार्डों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा नहीं लिया जाएगा। अब लोगों को गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग करके नगर निगम के सफाई कर्मियों को देना होगा। पहली बार चेतावनी न मानने पर उससे 500 रुपये का जुर्माना नगर निगम द्वारा वसूला जाएगा। गुरुवार को इन वार्डों में जागरुकता अभियान शुरु किया जाएगा।

नगर निगम ने सभी 110 वार्डों में घरों, आरडब्लूए और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग उठाने और निस्तारित करने की योजना बनाई है। अपार्टमेंट की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से गीला कूड़ा स्वयं निस्तारित करने पर जोर दिया जा रहा है।

नगर स्वास्थ्य के अधिकारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि मई में इसके लिए चरणबद्ध तरीके से अभियान शुरु किया जाएगा। और बताया कि इन बिंस में लिक्विड कूड़ा डालकर खाद बनाई जा सकती है। और इन डिब्बों में कूड़े को सड़ाने के लिए केमिकल डाला जाएगा। पहले चरण में 21 वार्ड लिए जा रहे 300 आरडब्लूए, होटलों, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और स्कूलों को चेतावनी नोटिस दिए गए हैं।

घरों को भी इसी तरह नोटिस देकर एक मई से अलग-अलग कूड़ा देने के लिए जागरुक किया जा रहा है। अक्तूबर तक सभी वार्डों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके लिए 50 टाटा-एस गाडियां आ गई हैं। ई-रिक्शा सहित 200 कूड़ा गाड़ियां आ रही हैं।

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