Rahul Gandhi को मिली राहत, FIR के आदेश पर लगी रोक

साल 2016 में Pm Narendra Modi के खिलाफ कथित ‘खून की दलाली’ वाले विवादित बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष Rahul Gandhi के खिलाफ दायर शिकायत, जिसमें Fir दर्ज करने का आदेश पारित करने के लिए कहा गया, उसे Delhi की राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि अदालत इस मामले में 19 जुलाई को आदेश पारित कर सकता है।

इससे पहले कोर्ट ने Rahul Gandhi के खिलाफ FIR की मांग पर Court ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिकायतकर्ता ने कोर्ट से मामले में Delhi Police को कांग्रेस अध्यक्ष Rahul Gandhi के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष Rahul Gandhi के खिलाफ FIR की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले मामले को लेकर Delhi Police ने रोस एवेन्यू कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट दायर की थी।

साल 2016 में PM Modi पर Rahul Gandhi द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर वकील जोगिंदर तुली ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में वकील जोगिंदर तुली ने पीएम के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए Rahul Gandhi के खिलाफ यू/एस 124ए के तहत FIR दर्ज करने की मांग की थी। दरअसल, Rahul Gandhi ने Pm Narendra Modi पर सैनिकों के खून के पीछे छिपकर और उनके बलिदान पर ‘दलाली’ करने का आरोप लगाया था।

 

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