Post Office के खाताधारक की मृत्यु के बाद ऐसे करें

Post Office की Saving स्कीम में निवेशकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उत्तराधिकारी के लिए पैसों पर दावा करना अब बहुत आसान हो गया है। यहां तक कि उत्तराधिकारी के पास अगर लीगल एविडेंस भी मौजूद नहीं है तो भी वह स्कीम के पैसों पर अपना दावा कर सकता है।

 हाल ही में पोस्ट ऑफिस ने अपनी सेविंग्स स्कीम के नियमों में परिवर्तन किया है। Department Of Post ने 20 मई, 2019 को एक Letter जारी किया है। इस पत्र में Post Office की सेविंग्स स्कीम में नियमों के नए बदलाव के बार में बताया गया हैं। नियमों में हुए नए बदलावों के अनुसार, अगर निवेश करने वाले की मृत्यु हो जाए और उसने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया हो व उत्तराधिकारी के पास कोई लीगल एविडेंस भी ना हो, तब भी निवेश का पैसा आसानी से पाया जा सकता है।

Department Of Post के इस नए आदेश में विभिन्न अथॉरिटीज की ताकत में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार, अगर निवेशकर्ता की मौत हो जाती है और उसने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया है और उत्तराधिकारी के पास कोई लीगल एविडेंस भी नहीं है तब भी अथॉरिटी तय लिमिट्स के अधार पर दावे को सेंक्शन कर सकती है।

नए नियमों के अनुसार, कोई उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट, विल की कॉपी अथवा मृतक की संपत्ति का कोई पत्र नहीं मिलता है, तो अथॉरिटी निवेशकर्ता की मृत्यु के 6 महीने बाद, बिना लीगल एविडेंस के भी उत्तराधिकारी के पैसे के दावे को स्वीकार कर सकती है।

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