बच्चे के हत्यारे को हुई उम्रकैद

मौदहा के करहिया गांव में 14 साल पहले हुई  नौ साल के बच्चे की हत्या के जुर्म में उसके पड़ोसी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। चतुर्थ अपर एवं जिला न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने फैसला सुनाते हुए हत्यारे पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता शैलेष स्वरूप चौरसिया ने बताया कि करहिया गांव के कल्लू साहू ने 1 अक्टूबर 2004 को पुत्र रवि प्रकाश की गुमशुदगी की तहरीर थाने में दी थी।

फिर तीन अक्टूबर 2004 को सूचना  दी कि पुत्र की लाश एक बोरे में गांव के ही सैव्यदीन के बाड़े मे मिली है। कल्लू साहू ने थाने में दोबारा प्रार्थना पत्र दिया। उसने आरोप लगाया कि पुत्र की हत्या गांव के जसवंत सिंह ने पारिवारिक जयकरन, धर्मपाल व सूरजपाल के साथ मिलकर की है। जांच में पता चला कि कल्लू चल रहा था। न्यायालय ने जसवंत सिंह को हत्या में दोषी पाया। वहीं न्यायालय ने जयकरन  , धर्मपाल व सूरजपाल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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