एक नागरिक की बाइक को हरदोई के डीएम ने यह कहकर रिलीज करने से मना कर दिया कि व्यक्ति बदनाम है। व्यक्ति ने अलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली जहां जजों ने डीएम से पूछा कि किसी नागरिक को किस कानून के आधार पर बदनाम घोषित किया जा सकता है? कोर्ट के इस सवाल का जवाब डीएम नहीं दे पाए। इस पर डीएम पर 20 हजार का जुर्माना लगाया। मामले में धर्मेद्र कुमार ने याचिका दायर की थी।
वह अपने वाहन से 15 जुलाई 2017 को शाहाबाद आए हुए थे। यहां सड़क पर वाहन पार्क करके वह किसी काम से गए। लौटे तो वाहन वहां नहीं थाष उन्होंने वाहन छुड़वाने के लिए डीएम को भी प्रार्थना पत्र दिया लेकिन नकार दिया गया। याचिका की सुनवाई के बाद जसिटिस अजय लांबा और जसिटिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा,वाहन का उपयोग किसी आपराधिक गतिविधि में नहीं हुआ है। लेकिन प्रार्थना पत्र को नकारते हुए हरदोई के डीएम पुलिकत खरे वजह दी है कि याची की प्रतिस्ठा अच्छी नहीं है,उसका बैड रेप्युटेशन है,इसलिए उसका वाहन नहीं छोड़ा जा सकता है।