यूपी में कड़े जुर्माने पर सरकार दे सकती है राहत, परिवहन अधिकारियों ने जानिए और क्या कहा

New Delhi और Gujarat के बाद अब Uttar Pradesh सरकार भी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के कड़े जुर्मानों में कई पर अपनी तरफ से जल्द रियायत देगी। सरकार परिवहन विभाग के अधिकारियों को शमन शुल्क वसूलने का अधिकार देते समय Cabinet के जरिये आम लोगों को राहत देने के बारे सोच रही है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जनसामान्य को सीट बेल्ट, हेल्मेट न पहनने, नाबालिग के वाहन चलाने सरीखे मानवीय जीवन को खतरे से जुड़े जुर्माने में नहीं राहत नहीं दी जाएगी। सरकार Overloading, मौके पर Driving License न होने व भूलवश यातायात नियमों के उल्लंघन में कड़े जुर्माने में जरूर राहत देने पर विचार कर रही है। इसके लिए जल्द ही प्रदेश सरकार मोटर वाहन एक्ट से जुड़ी नियमावली को Cabinet में रखेगी। इसके नियमों में ही विभिन्न दरें तय की जाएंगी।

प्रशमन शुल्क के लगभग 2 दर्जन प्रकरणों को Cabinet की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। इन पर गृह व न्याय विभाग की राय लेने के बाद इन्हें Cabinet में मंजूरी देगी। Cabinet में मंजूर किए गए परिवहन विभाग के प्रस्तावों पर सरकार अलग से अधिसूचना जारी करेगी। केन्द्र सरकार ने मोटर व्हीकिल एक्ट 2019 के तहत 29 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया था।

ये प्रावधान पूरे देश में 1सितम्बर से लागू हो चुके हैं। अब इन प्रावधानों के तहत चालान काटे जाने पर न्यायालय दण्ड का निर्धारण करेगा। प्रदेश सरकार इसके लिए अलग को कोई अधिसूचना लागू नहीं की है।सबसे कड़ी व्यवस्था तो नाबालिग को वाहन को चलाने पर है। ये प्रावधान प्रशमनशुल्क के दायरे में नहीं आता है। इसके तहत 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ मां-बाप को 3 साल की सजा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *