उप्र सरकार New motor vehicle act को लेकर और सख्त, जाने पूरी खबर

2 महीने की नरमी के बाद UP सरकार New motor vehicle act को लेकर और सख्त हो गई है। तय हुआ है कि 1 नवंबर से शुरू हो रहे यातायात माह के दौरान हेलमेट न लगाने वाले ऐसे लोगों से 3 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा जो बार-बार नियम तोड़ते हैं। साथ ही दोपहिया वाहन पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य रहेगा। कार चालक के साथ-साथ बगल की सीट पर बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगानी होगी।

1 सितंबर से New motor vehicle act पूरे देश में लागू है लेकिन, विरोध के चलते तमाम प्रदेशों में जुर्माने को लेकर छूट जारी है। UP सरकार भी करीब 2 महीने से ऐसा कर रही है लेकिन, धीरे-धीरे लोग फिर बेपरवाह हो गए। नए एक्ट का उल्लंघन करने लगे। इसीलिए सरकार ने नए Traffic Act के नियम सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है।

नए एक्ट की धारा (129) के तहत 4 वर्ष से अधिक की आयु वाला जो भी शख्स दोपहिया की सवारी कर रहा है, उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। वहीं, धारा (128) के तहत 2 पहिया वाहन का चालक अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जाएगा।

जानबूझकर नियमों का पालन न करने पर 2 हजार रुपये, 2 से अधिक सवारी पर 1 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। अगर 3 बार किसी का चालान हो चुका है तो ऐसे वाहन मालिकों के घर जाकर यातायात कर्मी जुर्माना वसूलेंगें। साथ ही गाड़ी सीज करेंगे। फिर भी नियम तोडऩे पर लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया होगी।

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