AAP विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज

Delhi Assembly Elections 2020 से कुछ महीने पहले दिल्ली में सत्तासीन Aam Aadmi Party सरकार को बड़ी राहत मिली है। Office of Profit के एक मामले में AAP के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका को Ram Nath Kovind, President of India ने खारिज कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति महोदय ने यह फैसला Election Commission of India की सलाह पर लिया है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ इन 11 विधायकों को भी बड़ी राहत मिली है। चुनाव से कुछ महीने पहले आया यह फैसला AAP के लिए बड़ी खुशी लेकर आया है।

AAP के इन 11 विधायकों को मिली राहत

  • संजीव झा (बुराड़ी)
  • नितिन त्यागी (लक्ष्मी नगर)
  • प्रवीण कुमार (जंगपुरा)
  • पवन कुमार शर्मा (आदर्श नगर)
  • राजेश गुप्ता (वजीरपुर)
  • दत्त शर्मा (घोंडा)
  • सरिता सिंह (रोहताश नगर)
  • दिनेश मोहनिया (संगम विहार)
  • अमानतुल्लाह खान (ओखला)
  • कैलाश गहलोत (नजफगढ़)
  • जरनैल सिंह (तिलक नगर)

2017 में राष्ट्रपति महोदय के समक्ष विवेक गर्ग ने एक याचिका दायर कर एक मंत्री कैलाश गहलोत समेत 11 विधायकों की विधानसभा सदस्यता अयोग्य ठहराने  की मांग की थी। याचिका के मुताबिक, विवेक गर्ग ने तर्क दिया था कि दिल्ली के 11 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सह अध्यक्ष होने के तौर पर ये सभी 11 AAP विधायक लाभ के पद पर आसीन होते हैं, ऐसे में उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाए। याचिका को भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष भेजा गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *