केंद्र सरकार ने दुकानदारों के हक के लिए लिया बड़ा फैसला

1731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के बाद अब Central Government ने दुकान मालिकों को भी मालिकाना हक देने का फैसला किया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। योजना का लाभ 10 लाख से अधिक दुकानदारों को मिलेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दुकानों को Free Hold करने का फैसला किया है।

इससे कॉलोनियों में बनी दुकानों के मालिकों को उनकी सपंत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा। सोमवार को एक प्रेसवार्ता में डीडीए के सदस्य विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि पीएम मोदी की व्यापार को सुगम बनाने की नीति के तहत Central Government ने डीडीए के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत कॉमर्शियल प्लॉट पर कॉमर्शियल यूनिटों तथा दुकानों को Free Hold अधिकार दिए गए हैं।

ये उन मामलों में लागू होगा जहां बिल्डर/डेवलपर, दुकानदारों/यूनिटधारकों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। गुप्ता के साथ डीडीए के अन्य सदस्य ओमप्रकाश शर्मा, भावना मलिक और मनीष अग्रवाल भी थे। दुकानों को Free Hold करने की नीति व्यावसायिक सड़कों, मिक्स लैंड यूज में मौजूद व्यावसायिक इकाइयों और दुकानों को कवर करेगी। Master Plan 2021 के तहत इन्हें पहले ही छूट दी जा चुकी है, लेकिन इनके पास मालिकाना हक नहीं था। ये संपत्तियां दिल्ली अपार्टमेंट अधिनियम 1986 के अनुसार ‘अपार्टमेंट की परिभाषा’ में आते हैं।

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