जानिए कब तक बढ़ाई गई विभाग के Notice पर जवाब देने की समयसीमा

ई-असेसमेंट सिस्टम के तहत भेजे गए आयकर विभाग के Notice  पर जवाब देने की समयसीमा अगले साल 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर Board  CBDT ने अपने जारी आदेश में कहा, ‘करदाताओं एवं कर पेशेवरों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

राष्ट्रीय ई-असेसमेंट केंद्र की ओर से आयकर अधिनियम की धारा 142 के तहत 24 दिसंबर 2019 तक जारी Notice  का जवाब देने के लिए 10 जनवरी या फिर Notice में दिए गए समय, दोनों में जो भी बाद की तिथि हो मान्य होगी। CBDT आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाला निकाय है।

सरकार ने ई-असेसमेंट की प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू की थी। ई-असेसमेंट योजना के तहत, किसी व्यक्ति या करदाता को किसी भी प्रक्रिया के संबंध में आयकर अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *