सुप्रीम कोर्ट आज करेगी अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई

Supreme Court आज 11वें दिन में अयोध्‍या भूमि विवाद मामले में सुनवाई कर रही है। निर्मोही अखाड़ा की ओर से गुरुवार को Supreme Court में फिर से अपना पक्ष रखा गया लेकिन उसकी ओर से दी गई लिखित और मौखिक दलीलों में विपरीत नजरिया होने पर Court ने अखाड़ा की पैरवी कर रहे वकील सुशील जैन से कहा कि आप अपना नजरिया स्पष्ट करें।

आप जन्मस्थान को देवता और कानूनी व्यक्ति मानते हैं कि नहीं। इस पर निर्मोही अखाड़ा के वकील जैन ने कहा कि वह उन्हें कानूनी व्यक्ति मानने से इन्कार नहीं कर रहे। वह मालिकाना हक का दावा नहीं कर रहे सिर्फ पूजा प्रबंधन का अधिकार और कब्जा मांग रहे हैं।

इस पर संविधान पीठ के सदस्य Justice Divai Chandrachud ने जैन से कहा कि आपकी लिखित दलीलों में इससे उलट बात कही गई है। यदि आप भगवान रामलला का उपासक होने का दावा करते हैं तो विवादित संपत्ति से मालिकाना हक खो देंगे। इससे तो आपका संपत्ति पर एक तिहाई का दावा सीधे चला जाता है।

अखाड़ा के वकील सुशील कुमार जैन ने अखाड़ा को विवादित स्थल पर रामलला विराजमान का एकमात्र आधिकारिक उपासक होने का दावा किया था। उन्‍होंने कहा था कि वह वहां पर पूजा के पूजापाठ के लिए पुरोहितों की नियुक्‍ति‍ करता रहा है। इस संविधान पीठ ने कहा कि जब आप यह कहते हैं कि आप उपासक हैं तो आपका संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं रह जाता है। Chief Justice Ranjan Gogoi ने कहा कि आप स्थिति स्पष्ट करके Court को संतुष्ट करें तभी आगे अपील सुनी जाएगी।

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