टेरर फंडिंग मामले में 8 परिसंपत्तियों को किया जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने J&K में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुदीन और उससे संबंधित लोगों के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई करते हुए 8 परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया है। यह सभी परिसपंत्तियां अनंतनाग, सोपोर और बांडीपोर में हैं।

इनको कुछ समय पूर्व प्रोविजनल तौर पर अटैच किया गया था और प्राधिकरण की पुष्टि के बाद निदेशालय ने कब्जे में ले लिया है। गुलाम कश्मीर में रह रहे गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान की अनंतनाग जिले में 9 कनाल जमीन ED ने कब्जे में ली है।

इसी साल मार्च महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने सैयद सलाहुद्दीन की J&K स्थित 13 संपत्तियों को जब्त किया था। सलाहुद्दीन का आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन विश्वभर में प्रतिबंधित है। उस वक्‍त ED ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत 1.22 करोड़ रुपए मूल्य की इन संपत्तियों को अस्थाई रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया था। ये बांदीपोरा के रहने वाले मोहम्मद शफी शाह एवं राज्य के 6 अन्य लोगों के नाम पर थीं। इन सभी लोगों पर हिजबुल के लिए काम करने के आरोप लग चुके हैं।

हिजबुल मुजाहिदीन J&K में सबसे ज्यादा सक्रिय आतंकी संगठन है। इसका स्वयंभू कमांडर सैयद सलाहुद्दीन Pakistan के रावलपिंडी में रहता है। उस पर आतंकियों और अलगाववादियों की फंडिंग के आरोप लग चुके हैं। सलाहुद्दीन आतंकियों के लिए ट्रस्ट JKART के जरिए पैसा चुटाता है। इस काम में ISI एवं अन्य पाकिस्तानी संस्‍थाएं मदद करती हैं। जांच में पाया जा चुका है कि भारत में आतंकियों के लिए पैसा हवाला एवं अन्य तरीकों के जरिये आता है।

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