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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि खुद को जंगल का निवासी सिद्ध करने में विफल रहे अवैध कब्जेदारों को जंगलों से बेदखल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से देशभर में करीब 10 लाख लोगों को जंगल खाली करना पड़ सकता है। इन निवासियों को ‘आदिवासी तथा अन्य वनवासी ऐक्ट-2006’ के तहत अपने दावे सिद्ध करने थे।
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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, नवीन सिन्हा और इंद्रा बनर्जी की पीठ ने यह आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे इस आदेश की पालना-रिपोर्ट जुलाई में दायर करें।