कठुआ गैंग रेप मामले में Court के फैसले से मासूम के परिजन नाखुश दिखे। पीड़ित बच्ची की मां ने कहा कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी से कम सजा मंजूर नहीं। घटना के इतने दिनों के बाद भी उनकी बच्ची को सही इंसाफ नहीं मिला है। वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कठुआ सामूहिक बलात्कार कांड के दोषियों को मौत की सजा देने की मांग करते हुए कहा कि J&K Governmert को ऊपरी Court में अपील करना चाहिए।
J&k के कठुआ में खानाबदोश समुदाय की आठ साल की बच्ची से बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर दिए जाने के मामले में एक विशेष अदालत ने सोमवार को छह दोषियों में से तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन तीनों के नाम सांजी राम, परवेश कुमार और दीपक खुजारिया है। इसके अलावा तीन अन्य को पांच साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले मुख्य आरोपी सांजीराम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया।
कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में अदालत कक्ष के बाहर अभियोजन पक्ष के वकीलों से सजा पाए लोगों के परिवार के सदस्यों ने सोमवार को अभद्रता की। आठ वर्षीय लड़की को न्याय दिलाने वाले जम्मू- कश्मीर CID के Advocate हरमिंदर सिंह और भूपिंदर सिंह से सजा पाए लोगों को परिजनों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पठानकोट जिला एवं सत्र अदालत कक्ष से बाहर निकलते ही उनके खिलाफ अभद्र Comment की गई। पंजाब Police ने भीड़ को हटाकर उनको सुरक्षित बाहर निकाला।