गुजरात में हेलमेट नहीं पहनने और Pollution under control उल्लंघन पर जुर्माने के नए प्रावधान अब 31 अक्टूबर से लागू होंगे। पहले यह प्रावधान 15 अक्टूबर से लागू होने थे।
प्रमुख सचिव Port and transportation सुनैना तोमर ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए हेलमेट नहीं पहनने, पीयूसी और पंजीकरण उल्लंघन में जुर्माने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने आटो रिक्शा चालकों कंपाउंडिंग शुल्क में भी राहत दी है। इसे दस हजार रुपये से घटाकर 2500 रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि तीन तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। दो पहिया, एलएमवी और तीसरा होता है एचएमवी। राज्य सरकार ने एलएमवी लाइसेंस लेकर आटोरिक्शा चलाने वालों का टेस्ट लेने का निश्चय किया है। सरकार इन चालकों को कंप्यूटर आधारित लाइसेंस टेस्ट के लिए प्रशिक्षित करने को कैंप भी स्थापित करेगी।
हाल में संसद द्वारा लागू किए गए नए मोटर वाहन कानून लगाए गए जुर्माने को संशोधित करते हुए आम लोगों को राहत दी थी। संशोधित कानून में बिना हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर 1,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था, जिसे गुजरात सरकार ने घटाकर 5,00 रुपये कर दिया गया है।