दीपावली पर आतिशबाजी जरा संभलकर करें। ऐसा नहीं कि पटाखा दगाने के चक्कर में आपको हवालात की हवा खाना पड़े। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने दीपावली पर Supreme court के आदेशों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
नगर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के लागू है। दीपावली 27 अक्टूबर को है। जिन पटाखों से लोगों के घायल हो जाने और तेज आवाज से भयभीत हो जाने की प्रबल आशंका रहती है, उनको प्रतिबंधित किया जाता है।
अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है तो धारा 144 के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा। पटाखों की Online बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। सामान्य दिनों में शाम छह से रात 10 बजे तक और दीपावली को रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है।
पटाखा फटने के स्थान से 4 मीटर की दूरी 125 DB अथवा 145 DB से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं बिक्री प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के पटाखे की फुटकर दुकान नहीं लगा सकता।
अस्थाई पटाखों की दुकानें 25 व 26 अक्टूबर को सुबह दस से रात 9 बजे तक तथा दीपावली पर सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेंगी। विदेशी पटाखों का क्रय, विक्रय एवं उपयोग नहीं किया जाएगा, जिनमें एंटीमनी, लिथियन, मरकरी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रासिंयम या क्रोमेड का प्रयोग किया गया हो।