उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 सपठित उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान नियमावली 1963 की धारा-8(बी०) व नियम-5 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाशों पर प्रत्येक नियोजक द्वारा दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों को बंद रखे जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत भी आमजन का व्यापक आवागमन जनहित में उचित नहीं है।
उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा ने कल दिनांक 25 मई 2020 को अयोध्या जनपद की समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है इसी के साथ साथ-साथ सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
रिपोर्टर बीपी पाण्डेय