सिनेमाघरों में फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस के साथ अब 100 प्रतिशत क्षमता के साथ दर्शकों को फिल्म दिखाने की अनुमित दे दी गई है।
इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दी है। उन्होंने अपने Social media Account के जरिए बताया है कि सरकार ने सिनेमाहॉल, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स के मालिकों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ दर्शकों को फिल्म दिखाने की अनुमति दे दी है।
इस दौरान सिनेमाघरों को सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी करेगा। इससे पहले खबर थी कि केंद्र सरकार सिनेमाघरों में सीटों की संख्या 50 फीसदी से अधिक करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
2020 में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने के बाद देशभर में सिनेमाघर बंद कर दिये गये थे। 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने सशर्त सिनेमाघर खोलने की अनुमति दी।
इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गयी थीं, जिन्हें सिनेमाघरों को हर हाल में पूरा करना था। सिनेमाघरों को अपनी क्षमता की 50 फीसदी सीटें ही बुक करनी थीं, मगर नये हालात में सरकार इस संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है।
गृह मंत्रालय द्वारा हालात का जायजा लेने के बाद निर्देश जारी किये हैं, जिनमें कहा गया है कि संक्रमण क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। कुछ गतिविधियों को निर्धारित एसओपी का पालन करना होगा।
सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य रहेगा। थिएजर में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सिनेमाहॉल के कॉमन एरिया, एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर सैनेटाइजर रखना लोगों के लिए अनिवार्य है। थूकना सख्त वर्जित होगा।
सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी अनिवार्य रहेगा। इस नई गाइडलाइंस को 1 फरवरी से देशभर के सभी सिनेमाघरों में लागू कर दिया जाएगा।