पटियाला हाउस की विशे, अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी है। साथ ही ईडी ने अदालत में कहा कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि ऐजेंसी जब भी पूछताछ के लिए बुलाए, तो जाना होगा।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। ईडी ने अदालत को बताया कि वाड्रा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत मिलने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर जांच प्रभावित कर सकते हैं। ईडी ने कहा कि वाड्रा ने राजनैतिक द्वेष में फैसाए जाने का जो आरोप लगाया है वह पूरी तरह से गलत है। ईडी के मुताबिक मामले की जांच बेहद गंभीर मोड़ पर है। और कई ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए गए हैं। इनमें वाड्रा की भुमिका सवालों के घेरे में है।
अगली सुनवाई 25 मार्च को होनी है। फिलहाल अभी वाड्रा के खिलाफ संदिग्ध संपत्ति को लेकर जांच चल रही है। ईडी वाड्रा से चाहती है कि वह इस जांच के मामले में पूरा साथ दे। यदि वह ऐसा नहीं करते है तो आगे उन्हें दिक्कत हो सकती है। कोर्ट उन्हें ऐसा न करने के लिए हिरासत में लेने का भी आदेश जारी कर सकती है।